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Parimarjan Plus Bihar: जमाबंदी में सुधार ऑनलाइन, स्टेटस (पटना 2026)

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सीधा जवाब

ऑनलाइन जमाबंदी में ग़लती है या जमाबंदी ऑनलाइन दिख ही नहीं रही, तो परिमार्जन प्लस पर आवेदन करें। सुधार अंचल अधिकारी (CO) जाँच के बाद करते हैं।

  • नाम, पिता का नाम, पता, खाता, खेसरा, रकबा, चौहद्दी और लगान ठीक होते हैं।
  • शपथ पत्र ज़रूरी है, साथ में ग़लती का सबूत।
  • जमा करने पर पावती संख्या मिलती है। उसी से स्टेटस देखें।

लेकिन ग़लत मौज़ा वाली जमाबंदी इस पोर्टल से ठीक नहीं होती। उसका रास्ता नीचे है।

📑 7 हिस्सों में सीधे जाएँ
  1. परिमार्जन प्लस पर आवेदन कैसे करें…
  2. कौन से कागज़ लगेंगे?
  3. परिमार्जन प्लस स्टेटस कैसे देखें?
  4. आवेदन के बाद क्या होता है, कितना समय लगता है?
  5. ग़लत मौज़ा या दाखिल-खारिज के बाद की ग़लती: क्या…
  6. पटना में ज़मीन ख़रीद-बेच रहे हैं? परिमार्जन…
  7. सवाल-जवाब

परिमार्जन प्लस पर आवेदन कैसे करें (स्टेप-बाय-स्टेप)

शुरू करने से पहले दो PDF तैयार रखें: भरा हुआ शपथ पत्र और ग़लती का सबूत। दोनों की सूची अगले हिस्से में है।

  1. biharbhumi.bihar.gov.in खोलें और "परिमार्जन प्लस" पर क्लिक करें। सीधा पता: parimarjanplus.bihar.gov.in
  2. मोबाइल नंबर से लॉगिन करें। पहली बार हैं तो पहले रजिस्ट्रेशन करें।
  3. आवेदन का प्रकार चुनें (कौन सा चुनें, नीचे की टेबल में है)।
  4. अपनी जमाबंदी खोजें और उसके आगे वाले (→) बटन पर क्लिक करें। पूरी जमाबंदी खुल जाएगी।
  5. जिस हिस्से में ग़लती है, उसे YES करें: रैयत का ब्योरा, ज़मीन का ब्योरा या लगान।
  6. जो लाइन बदलनी है, उसके आगे "परिवर्तन अनुरोध" को YES करें और सही जानकारी भरें।
  7. सबूत अपलोड करें और Preview दबाएँ। ग़लती दिखे तो Edit से ठीक करें।
  8. सब सही हो तो शपथ पत्र अपलोड करके आवेदन Final करें। पावती संख्या लिख लें।

आवेदन के लिए किसी फ़ीस का ज़िक्र विभाग के मैनुअल और FAQ में नहीं है। कोई "सुधार फ़ीस" माँगे तो सावधान रहें।

कौन सा आवेदन चुनें?

आपकी हालतक्या चुनें
पुरानी जमाबंदी ऑनलाइन है, पर उसमें ग़लती हैडिजिटल जमाबंदी में सुधार → Rectification in Old Jamabandi
2017-18 के बाद ऑनलाइन दाखिल-खारिज से बनी जमाबंदी में नाम, लगान या चौहद्दी ग़लतडिजिटल जमाबंदी में सुधार → Rectification in jamabandi which is Created after online Mutation
रसीद कटती आई है, पर जमाबंदी ऑनलाइन नहीं दिखतीDigitization of jamabandi (छूटी जमाबंदी ऑनलाइन कराना)
जमाबंदी किसी दूसरे मौज़ा में चढ़ गई, या दो मौज़ा की जमाबंदी एक मेंपरिमार्जन नहीं: CO को ऑफ़लाइन आवेदन दें

पुरानी जमाबंदी का मतलब: 2017-18 में ऑनलाइन दाखिल-खारिज शुरू होने से पहले की, जो रजिस्टर से कंप्यूटर में चढ़ाई गई। विभाग का FAQ मानता है कि इसी डिजिटाइज़ेशन में ग़लतियाँ हो सकती हैं।

कौन से कागज़ लगेंगे?

शपथ पत्र हर आवेदन में ज़रूरी है। बाकी कागज़ ग़लती के हिसाब से लगते हैं। विभाग के यूज़र मैनुअल की सूची:

क्या सुधारना हैसबूत (जो लागू हो)
रैयत का नाम, पिता का नामलगान रसीद, जमाबंदी पंजी की कॉपी, दाखिल-खारिज का आदेश या शुद्धि पत्र
जातिजाति प्रमाण पत्र
पताआधार, बिजली बिल, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट
खाता, खेसरा, रकबा, चौहद्दीलगान रसीद, पुराना खतियान (CS/RS/चकबंदी), LPC, दाखिल-खारिज आदेश, ज़मीन मिलने का सबूत (जैसे केवाला), अंचल के दूसरे रिकॉर्ड की सत्यापित कॉपी
सरकारी बंदोबस्ती की ज़मीनसरकारी ज़मीन का पर्चा, बासगीत (BPPHT) परवाना या भूदान पर्चा

पुराना खतियान नहीं है तो पहले निकाल लें: खतियान ऑनलाइन कैसे निकालें। पुराने केवाले की कॉपी: केवाला की नकल कैसे निकालें।

शपथ पत्र में क्या भरें?

फ़ॉर्मेट पोर्टल पर "Affidavit" में है: शपथ पत्र PDF। इसमें भरना होता है:

  • आपका नाम, पिता/पति का नाम, मौज़ा, थाना नंबर, हल्का, अंचल और ज़िला।
  • जमाबंदी का भाग (वॉल्यूम) संख्या, पृष्ठ संख्या और जमाबंदी नंबर।
  • घोषणा कि दी गई जानकारी सही है और ज़मीन पर आपका मालिकाना हक़ है।
  • मोबाइल नंबर और हस्ताक्षर।

शपथ पत्र में यह भी लिखा है: जाँच में जानकारी ग़लत निकली, तो आप पर क़ानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसलिए सिर्फ़ वही सुधार माँगें जिसका कागज़ आपके पास है।

परिमार्जन प्लस स्टेटस कैसे देखें?

  1. Track Application खोलें।
  2. ऊपर सही प्रकार चुनें: "डिजिटल जमाबंदी में सुधार" या "छूटी जमाबंदी का डिजिटाइज़ेशन"।
  3. ज़िला Patna, अपना अंचल, आवेदन संख्या और सुरक्षा कोड भरें।
  • CO ने आवेदन लौटा दिया? CO को आपत्ति हो तो वे टिप्पणी के साथ आवेदन वापस करते हैं। वह लॉगिन करने पर होम स्क्रीन पर दिखता है। वहीं सुधार करके दोबारा भेजें। बिहार भूमि पर लौटाए गए आवेदनों की अलग सूची भी है: "परिमार्जन प्लस आवेदन स्थिति देखें (अंचलाधिकारी द्वारा वापस किया गया)"। उसमें ज़िला, अंचल, हल्का और मौज़ा चुनना होता है।
  • राजस्व महा-अभियान में आवेदन दिया था? उसका स्टेटस अलग पेज पर है: "राजस्व महा-अभियान आवेदन की स्थिति देखें"।

पटना ज़िले में 23 अंचल हैं। आपकी ज़मीन किस अंचल में है और वहाँ के CO का नंबर: पटना अंचल अधिकारी (CO) सूची।

आवेदन के बाद क्या होता है, कितना समय लगता है?

  • आवेदन आपके अंचल के CO के पास जाता है। वे सबूत और अंचल के रिकॉर्ड से जाँच करते हैं, फिर ऑनलाइन जमाबंदी में सुधार करते हैं।
  • पुरानी जमाबंदी के सुधार और छूटी जमाबंदी ऑनलाइन करने की प्रक्रिया विभाग के अलग-अलग पत्रों से तय है (स्रोत नीचे)।
  • कितने दिन लगेंगे: विभाग के FAQ और मैनुअल में कोई तय दिन नहीं लिखा। अख़बारों में छपी समय-सीमा हमें किसी सरकारी पेज पर नहीं मिली, इसलिए हम कोई संख्या नहीं लिख रहे।
  • आवेदन लंबा अटका हो तो पावती संख्या लेकर अंचल ऑफ़िस जाएँ, या हेल्पलाइन 1800-345-6215 पर बात करें।

ग़लत मौज़ा या दाखिल-खारिज के बाद की ग़लती: क्या करें?

  • जमाबंदी किसी दूसरे मौज़ा में ऑनलाइन चढ़ गई, या दो-तीन मौज़ा की जमाबंदी एक ही मौज़ा में चढ़ गई? ये परिमार्जन प्लस से नहीं होता। अंचल अधिकारी को ऑफ़लाइन आवेदन दें। वे रिकॉर्ड खोलकर आगे की कार्रवाई करते हैं।
  • ऑनलाइन दाखिल-खारिज के बाद बनी जमाबंदी में ख़रीदार, बेचने वाले या रैयत का नाम ग़लत या छूटा है? या लगान और चौहद्दी ग़लत है? तो परिमार्जन प्लस पर आवेदन करें।
  • उसी जमाबंदी में खाता, खेसरा या रकबा की ग़लती के लिए FAQ में कोई अलग रास्ता नहीं लिखा। ऐसे में पहले अपने अंचल ऑफ़िस से पूछें।

स्रोत: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का जमाबंदी FAQ।

पटना में ज़मीन ख़रीद-बेच रहे हैं? परिमार्जन क्यों पहले

  • ख़रीदार: बेचने वाले की जमाबंदी ऑनलाइन और सही न हो, तो आपका दाखिल-खारिज अटक सकता है। इसलिए पहले बेचने वाला परिमार्जन से जमाबंदी ठीक कराए, फिर रजिस्ट्री हो।
  • बेचने वाले: ख़रीदार ढूँढने से पहले परिमार्जन करा लें, ताकि सौदा बीच में न रुके। पूरी सूची: बेचने से पहले कागज़ कैसे ठीक करें।
  • भूमि सर्वे: पटना के कई गाँवों में सर्वे का स्वघोषणा चरण चल रहा है। प्रपत्र-2 में जमाबंदी नंबर और लगान रसीद लगती है। जमाबंदी ग़लत हो तो सर्वे से पहले ठीक कराना बेहतर है।

जमाबंदी ख़ुद कैसे देखें: बिहार जमाबंदी ऑनलाइन कैसे देखें।

परिमार्जन क्या है, और ग़लतियाँ आईं कहाँ से?

परिमार्जन का मतलब है सुधार। जमाबंदी पंजी (रजिस्टर-II) गाँव के हर रैयत का नाम, खाता, खेसरा, रकबा, चौहद्दी और लगान बताती है। 2017-18 तक यह रजिस्टर राजस्व कर्मचारी के पास रहता था। फिर इसे डिजिटाइज़ करके बिहार भूमि पोर्टल पर डाला गया।

विभाग के मुताबिक़ डिजिटाइज़ेशन में नाम, जाति, पता, खाता, खेसरा, चौहद्दी, रकबा या लगान की ग़लती हो सकती है। कुछ जमाबंदियाँ ऑनलाइन होने से छूट भी गईं। इन्हीं को ठीक करने के लिए परिमार्जन प्लस पोर्टल है।

आपको क्या करना चाहिए? (हमारी सलाह)

  • पहले अपनी जमाबंदी ख़ुद देखें। नाम, खाता, खेसरा, रकबा, चौहद्दी और लगान अपने केवाले और रसीद से मिलाएँ।
  • एक आवेदन में सारी ग़लतियाँ डालें। हर ग़लती का सबूत साफ़, पढ़ने लायक PDF में लगाएँ, ताकि CO को जाँच में दिक्कत न हो।
  • पावती संख्या संभाल कर रखें और हर हफ़्ते स्टेटस देखें। लौटा हुआ आवेदन होम स्क्रीन पर ही दिखता है।
  • सुधार के बाद जाँचें कि ऑनलाइन जमाबंदी सच में बदली है। फिर लगान रसीद कटाएँ।
  • "पैसे दो, जमाबंदी ठीक करा देंगे" वाले दलाल से बचें। आवेदन आप ख़ुद ऑनलाइन कर सकते हैं।
  • कागज़ उलझे हैं या समझ नहीं आ रहा कौन सा सबूत लगेगा? हम आपकी जमाबंदी और कागज़ देखकर बता सकते हैं।

परिमार्जन प्लस से जुड़े सवाल-जवाब

  1. परिमार्जन प्लस लॉगिन कैसे करें?

    बिहार भूमि पर "परिमार्जन प्लस" खोलें और मोबाइल नंबर से लॉगिन करें। पहली बार हैं तो पहले उसी मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करें।

  2. क्या पटना से बाहर रहकर परिमार्जन का आवेदन कर सकते हैं?

    हाँ, पूरा आवेदन ऑनलाइन है। बस सबूत और शपथ पत्र की PDF तैयार रखें। CO आवेदन लौटाएँ, तो वह भी ऑनलाइन ही दिखता है।

  3. जमाबंदी पिता या दादा के नाम है, मेरे नाम कैसे होगी?

    यह परिमार्जन नहीं है। वारिस के नाम जमाबंदी के लिए उत्तराधिकार का दाखिल-खारिज होता है। तरीका: दाखिल-खारिज ऑनलाइन कैसे करें।

  4. परिमार्जन से किसी और की ज़मीन अपने नाम करा सकते हैं?

    नहीं। परिमार्जन सिर्फ़ डिजिटाइज़ेशन की ग़लती सुधारने के लिए है। CO जाँच करते हैं, और शपथ पत्र में ग़लत जानकारी पर क़ानूनी कार्रवाई की बात लिखी है।

  5. आवेदन रिजेक्ट या वापस हो गया, अब क्या करें?

    लौटाए गए आवेदन में CO की टिप्पणी पढ़ें। जो कागज़ या जानकारी माँगी है, वह जोड़कर उसी आवेदन को ठीक करें और दोबारा भेजें।

अगला कदम Bihar Land Survey 2026: प्रपत्र-2 कैसे भरें, लास्ट डेट (पटना) जमाबंदी ठीक हो गई? गाँव में सर्वे चल रहा है तो अब प्रपत्र-2 (स्वघोषणा) भरिए। आगे पढ़िए →
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स्रोत (Sources)
  • परिमार्जन प्लस पोर्टल, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार (NIC): आवेदन के प्रकार, Track Application, User Manual, Affidavit, हेल्पलाइन 18003456215, emutationbihar@gmail.com. parimarjanplus.bihar.gov.in
  • Parimarjan Plus User Manual, IT Cell, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग: पृष्ठ 2 (सुधार के प्रकार और सबूतों की सूची, शपथ पत्र अनिवार्य), पृष्ठ 3-5 (आवेदन के चरण, पावती संख्या, CO द्वारा वापसी). PDF
  • परिमार्जन शपथ पत्र का प्रारूप. PDF
  • जमाबंदी FAQ, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग: प्रश्न 3-4 (2017-18 में डिजिटाइज़ेशन, पुरानी और ऑनलाइन दाखिल-खारिज से बनी जमाबंदी), प्रश्न 6 (परिमार्जन प्लस से सुधार; प्रक्रिया पत्रांक 1426(9) दिनांक 05.06.2024; दाखिल-खारिज के बाद की ग़लतियाँ पत्र 597(9A) दिनांक 01.03.2025; मौज़ा सुधार ऑफ़लाइन, पत्र 168(9) दिनांक 20.01.2025), प्रश्न 7 (छूटी जमाबंदी, पत्रांक 2153(9) दिनांक 08.08.2024). FAQ
  • बिहार भूमि होम पेज: "परिमार्जन प्लस आवेदन स्थिति देखें (अंचलाधिकारी द्वारा वापस किया गया)", "राजस्व महा-अभियान आवेदन की स्थिति देखें". biharbhumi.bihar.gov.in
  • सभी पेज और PDF 2 नवंबर 2026 को खोलकर जाँचे गए, फिर दोबारा मिलाए गए।

यह जानकारी सरकारी स्रोतों से 2 नवंबर 2026 को जाँची गई है। नियम बदलते रहते हैं, पैसा देने से पहले रजिस्ट्री या अंचल ऑफ़िस से पक्का कर लें।

प्रेम प्रकाश यादव

भारतीय वायुसेना में 36+ साल की सेवा, और साथ-साथ पटना की ज़मीन का 20+ साल का अनुभव।

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