Khanapuri Parcha Kya Hai, Kaise Nikale: भूमि सर्वे, आपत्ति (पटना 2026)
सीधा जवाब
खानापुरी पर्चा (प्रपत्र-7) भूमि सर्वे में आपकी ज़मीन का पहला लिखित ब्योरा है: खेसरा, रकबा, चौहद्दी और किसके नाम। ग़लती हो तो प्रपत्र-8 में आपत्ति दें।
- पर्चा और खेसरावार नक्शा dlrs.bihar.gov.in पर देख सकते हैं।
- पोर्टल पर पर्चा आना भी "पर्चा मिलना" माना जाता है।
- 2 नवंबर 2026 को पटना के 5 अंचलों के 13 गाँव पर्चा खोज में थे।
लेकिन आपत्ति का मौक़ा सीमित है। गाँव की लिस्ट और तरीका नीचे है।
📑 8 हिस्सों में सीधे जाएँ
- खानापुरी पर्चा ऑनलाइन कैसे देखें और डाउनलोड करें
- पटना के किन गाँवों के खानापुरी पर्चे पोर्टल पर…
- खानापुरी पर्चे में क्या लिखा होता है, क्या मिलाएँ?
- पर्चे में ग़लती है? प्रपत्र-8 में आपत्ति कैसे दें
- पर्चा नहीं मिला या खानापुरी के समय मौजूद नहीं थे?
- खानापुरी के बाद: प्रारूप, आपत्ति और अंतिम खतियान
- सर्वे वाले गाँव में पटना का प्लॉट ख़रीद रहे हैं?
- सवाल-जवाब
खानापुरी पर्चा ऑनलाइन कैसे देखें और डाउनलोड करें
- dlrs.bihar.gov.in खोलें और "बिहार विशेष सर्वेक्षण संबंधित सेवाएं" पर जाएँ। ज़िला PATNA चुनकर "Go" दबाएँ।
- "खानापुरी पर्चा एवं खेसरावार मानचित्र देखें" पर क्लिक करें।
- दो बटन दिखेंगे: "खानापुरी पर्चा देखें" और "खेसरावार मानचित्र देखें"। पहले पर्चा खोलें।
- District, Circle (अंचल), Mauja (गाँव) और Shivir (शिविर) चुनें। Kheshra No (नया खेसरा नंबर) भरें और "Show" दबाएँ।
- पर्चा खुलने पर ऊपर Print बटन है। उससे PDF सेव कर लें या प्रिंट निकाल लें।
- फिर "खेसरावार मानचित्र देखें" से उसी खेसरा का नक्शा देखें।
- नया खेसरा नंबर नहीं पता? उसी सेवा-सूची में "पुराना खाता / खेसरा के आधार पर Special Survey का नया खेसरा देखे" से निकालें।
- गाँव लिस्ट में नहीं है या खेसरा डालने पर कुछ नहीं दिखता? तो आपके गाँव का पर्चा अभी ऑनलाइन नहीं है। शिविर के अमीन या कानूनगो से पूछें।
पटना के किन गाँवों के खानापुरी पर्चे पोर्टल पर हैं?
हमने 2 नवंबर 2026 को पर्चा खोज वाले पेज पर पटना ज़िले के सभी 23 अंचल खोले। सिर्फ़ इन 5 अंचलों में गाँव दिखे:
| अंचल | गाँव (थाना नंबर) |
|---|---|
| बिक्रम | अराप (96), कनपा (35), मझौली (234), नगहरा (60) |
| धनरुआ | भेरगावाँ (137), मझौली (135), तेलहारा (132), ज़ियाउद्दीन चक (91) |
| पालीगंज | दरियापुर पेम (312), नरौली (271), मुडिका (276) |
| मनेर | रामबाद (7/110) |
| नौबतपुर | तिसखोरा (121) |
बाकी 18 अंचलों (जैसे दानापुर, फुलवारी, संपतचक, पुनपुन, बिहटा) में इस पेज पर अभी कोई गाँव नहीं था। गाँव के नाम पोर्टल पर अंग्रेज़ी में हैं; हिंदी हमने पढ़ने के लिए लिखी है। लिस्ट रोज़ बदल सकती है, अपना अंचल ख़ुद चुनकर देखें।
खानापुरी पर्चे में क्या लिखा होता है, क्या मिलाएँ?
पर्चा हर रैयत का अलग बनता है। शहर के अपार्टमेंट में हर फ़्लैट-मालिक का अलग। गाँवों के लिए प्रपत्र-7 है, शहरों के लिए प्रपत्र-7(A)। गज़ट में छपे प्रपत्र-7(A) के ख़ाने नीचे हैं। गाँव के पर्चे में भी ज़मीन का यही ब्योरा अपने कागज़ से मिलाएँ:
| पर्चे में | किससे मिलाएँ |
|---|---|
| रैयत का नाम, पिता/पति का नाम, पता | जमाबंदी, केवाला, आधार |
| खाता और नया खेसरा (प्लॉट) नंबर | खेसरावार नक्शे में आपका प्लॉट वही है या नहीं |
| रकबा | केवाला, पुराना खतियान |
| चौहद्दी | चारों तरफ़ का पड़ोसी या रास्ता, जो ज़मीन पर है |
| ज़मीन की किस्म | असल इस्तेमाल (खेत, घर, आदि) |
| हक़ का आधार (उत्तराधिकार, दान, ख़रीद, बदलैन) | आपकी स्वघोषणा (प्रपत्र-2) और वंशावली |
| अभ्युक्ति (टिप्पणी), कब्ज़ा | किसका कब्ज़ा लिखा है |
शहर वाले प्रपत्र-7(A) में बिल्डिंग का नाम, फ़्लोर और फ़्लैट नंबर भी होता है। साथ में बिल्ट-अप एरिया, पार्किंग और ज़मीन में फ़्लैट का हिस्सा। रकबा एकड़-डिसमिल या वर्ग मीटर में होता है। पटना में मोटा हिसाब 1 कट्ठा ≈ 3.125 डिसमिल है।
पर्चा पुराने रिकॉर्ड, आपकी स्वघोषणा की जाँच और ज़मीन पर हुई नापी, तीनों को मिलाकर बनता है। इसलिए जो ग़लती दिखे, अभी पकड़ें।
पर्चे में ग़लती है? प्रपत्र-8 में आपत्ति कैसे दें
- प्रपत्र-8 भरें (शहर में प्रपत्र-8(A))। इसमें अपना और विरोधी पक्ष का नाम-पता लिखें। फिर ज़मीन का ब्योरा (गाँव, थाना नंबर, खेसरा, रकबा) दें। आख़िर में लिखें कि क्या ग़लत है और क्या सुधार चाहिए।
- सबूत लगाएँ: केवाला, खतियान, लगान रसीद, जमाबंदी, बँटवारा या कोर्ट का आदेश।
- शिविर में जमा करें और पावती (प्रपत्र-9) ज़रूर लें। DLRS की सेवा-सूची में "खानापुरी पर्चा के आधार पर दावा/आक्षेप समर्पित करें" का ऑनलाइन विकल्प भी है।
- सुनवाई का नोटिस कानूनगो या राजस्व अधिकारी भेजते हैं (प्रपत्र-11)। उसमें जगह, तारीख़ और समय लिखा होता है। उस दिन ख़ुद जाएँ और कागज़ दिखाएँ।
- फ़ैसला देखें: "खानापुरी पर्चा के विरुद्ध प्राप्त दावा आपत्ति के निपटारे का आदेश देखें" में अंचल, गाँव और शिविर चुनकर।
आपत्ति ज़मीन का मालिक या ज़मीन में हित रखने वाला कोई भी व्यक्ति दे सकता है। प्रपत्र-8 की कोई तय आख़िरी तारीख़ नियमावली के बदलाव में नहीं लिखी। अगला चरण (प्रारूप) छपने से पहले, जितनी जल्दी हो सके, आपत्ति दें। शिविर से अपने गाँव की तारीख़ पूछ लें।
स्रोत: बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त (संशोधन) नियमावली, 2026।
पर्चा नहीं मिला या खानापुरी के समय मौजूद नहीं थे?
- पर्चा कैसे मिलता है: रैयत को या उसके नज़दीकी रिश्तेदार को दिया जाता है। लेने से मना करें, तो घर के गेट या दीवार पर चिपका दिया जाता है। गाँव में तय जगह और समय पर पर्चे की बातें बताई भी जाती हैं।
- ऑनलाइन आया = मिल गया: नियमावली कहती है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दी गई सूचना भी सही तामील है। "पर्चा हाथ में नहीं आया" कहकर देर न करें, पोर्टल देखते रहें।
- नापी के समय मौजूद नहीं थे? अमीन काम रोकता नहीं, आपकी गैरहाज़िरी याददाश्त पंजी में लिखता है। बाद में आने पर आपकी ज़मीन का ब्योरा उसी पंजी (प्रपत्र-3(2)) में दर्ज होता है। इसलिए जल्दी शिविर जाएँ।
- केवाला बैंक में गिरवी है? रजिस्ट्री ऑफ़िस से उसकी सत्यापित कॉपी लें और कानूनगो या सहायक बंदोबस्त अधिकारी को दिखाएँ।
- अमीन कागज़ ले और रसीद न दे? विभाग का FAQ कहता है: अमीन रैयत के दिए हर सबूत पर हस्ताक्षर करके रसीद देगा। रसीद ज़रूर माँगें।
खानापुरी के बाद: प्रारूप, आपत्ति और अंतिम खतियान
| चरण | कहाँ दिखता है | ग़लती हो तो |
|---|---|---|
| प्रारूप खानापुरी अधिकार अभिलेख (प्रपत्र-12), नक्शे के साथ | शिविर, गाँव, पंचायत और अंचल ऑफ़िस के नोटिस बोर्ड पर लगातार 30 दिन; पोर्टल पर भी | प्रपत्र-14 में आपत्ति, शिविर में; पावती प्रपत्र-16 |
| अंतिम अधिकार अभिलेख (प्रपत्र-20) | पोर्टल और शिविर | प्रकाशन से 90 दिन के अंदर प्रपत्र-21 |
सर्वे के सभी चरण और अपील की समय-सीमा: बिहार भूमि सर्वे 2026: प्रपत्र-2 कैसे भरें। अंतिम खतियान की कॉपी "रैयती फर्द" शिविर या सेटलमेंट ऑफ़िस से ज़रूर लें।
सर्वे वाले गाँव में पटना का प्लॉट ख़रीद रहे हैं?
- बेचने वाले का खानापुरी पर्चा देखें। नाम, नया खेसरा, रकबा और चौहद्दी केवाले के मसौदे से मिलाएँ।
- पर्चे में किसी और का नाम या कब्ज़ा लिखा है, तो उस आपत्ति का फ़ैसला होने तक बयाना न दें।
- नए खेसरा के साथ पुराना खेसरा भी केवाले में लिखवाएँ, ताकि दोनों का रिश्ता साफ़ रहे।
- बाकी जाँच-सूची: पटना में प्लॉट ख़रीदने से पहले पूरी गाइड।
खानापुरी किसे कहते हैं?
भूमि सर्वे में पहले किस्तवार होता है: हवाई तस्वीर से बने नक्शे को ज़मीन पर जाँचा जाता है। फिर खानापुरी: नक्शे के हर प्लॉट को सिलसिलेवार नंबर (नया खेसरा) दिया जाता है और खेसरा के ख़ाने भरे जाते हैं। यानी हर प्लॉट का मालिक, रकबा और किस्म तय होती है।
अमीन गाँव के उत्तर-पश्चिम कोने से शुरू करता है और रैयत की मौजूदगी में खेसरा मिलाता है। इसी काम का नतीजा खानापुरी पर्चा है। पर्चे के साथ मिलने वाले खेसरावार नक्शे को विभाग LPM (लैंड पार्सल मैप) कहता है।
आपको क्या करना चाहिए? (हमारी सलाह)
- हर हफ़्ते पोर्टल देखें कि आपके गाँव का पर्चा आया या नहीं। ऑनलाइन आना भी "पर्चा मिलना" माना जाता है।
- पर्चा और नक्शा दोनों खोलें। नाम, खेसरा, रकबा और चौहद्दी अपने केवाले और खतियान से एक-एक करके मिलाएँ।
- ग़लती दिखे तो देर न करें। प्रपत्र-8 सबूत के साथ दें और पावती रखें।
- सुनवाई में ख़ुद जाएँ या किसी भरोसेमंद को पूरे कागज़ के साथ भेजें।
- जमाबंदी में ही ग़लती है? उसे भी साथ में ठीक कराएँ, क्योंकि आपका दावा उसी कागज़ पर टिका है: परिमार्जन प्लस से जमाबंदी सुधार।
- पर्चा समझ नहीं आ रहा, या भाई-बहनों में हिस्से पर मतभेद है? हम आपका पर्चा और कागज़ देखकर बता सकते हैं कि आपत्ति बनती है या नहीं।
खानापुरी पर्चा से जुड़े सवाल-जवाब
खानापुरी पर्चा और खतियान में क्या फ़र्क है?
पर्चा सर्वे का शुरुआती ब्योरा है, जिस पर आपत्ति हो सकती है। सुनवाई के बाद प्रारूप बनता है, फिर अंतिम अधिकार अभिलेख, यानी नया खतियान। पुराना खतियान क्या होता है: बिहार खतियान कैसे निकालें।
क्या खानापुरी पर्चे पर कोई फ़ीस लगती है?
पर्चा देखने या आपत्ति देने की कोई फ़ीस नियमावली या FAQ में हमें नहीं मिली। प्रारूप देखने को नोटिस में साफ़ "निःशुल्क" लिखा है। कोई पैसे माँगे तो शिविर प्रभारी को बताएँ।
पटना से बाहर रहते हैं, पर्चे पर आपत्ति कैसे दें?
पर्चा ऑनलाइन देखें और प्रिंट करें। आपत्ति DLRS के ऑनलाइन विकल्प से दें, या परिवार का कोई सदस्य शिविर में जमा करके पावती ले। सुनवाई की तारीख़ के लिए शिविर का फ़ोन नंबर सर्वे स्टेटस पेज पर मिलता है।
पर्चे में मेरी ज़मीन पर किसी और का नाम है, क्या करें?
प्रपत्र-8 में दावा दें और विरोधी पक्ष के रूप में उस व्यक्ति का नाम लिखें। केवाला, दाखिल-खारिज आदेश, रसीद जैसे कागज़ लगाएँ और सुनवाई में ज़रूर जाएँ।
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स्रोत (Sources)
- बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त (संशोधन) नियमावली, 2026: बिहार गज़ट (असाधारण) सं. 624, 16.06.2026, अंग्रेज़ी पाठ पृष्ठ 62-64. नियम 9(4)(B) (याददाश्त पंजी, प्रपत्र-3(2)), 9(6) (रैयतवार खानापुरी पर्चा प्रपत्र-7/7(A), पुराने रिकॉर्ड, स्वघोषणा सत्यापन और स्थल जाँच के आधार पर), 9(7)-9(8) (पर्चे की तामील; इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचना सही तामील), 9(9) (दावा/आपत्ति प्रपत्र-8/8(A), पावती प्रपत्र-9/9(A)), 9(10) (प्रपत्र-10 पंजी), 10(1) (सुनवाई नोटिस प्रपत्र-11), 11(1), 12(1) (प्रारूप प्रपत्र-12 का 30 दिन प्रकाशन), 13 (प्रपत्र-13 सूचना, आपत्ति प्रपत्र-14, पावती प्रपत्र-16). प्रपत्र-7(A) और 8(A): पृष्ठ 83-85. PDF
- "FAQ of Bihar Special Survey", राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग: प्रश्न 4 (रैयत के कर्तव्य: पर्चा प्रपत्र-7 और खेसरा मानचित्र LPM मिलाना, ग़लती पर प्रपत्र-8; प्रपत्र-12 पर प्रपत्र-14; प्रपत्र-20 पर प्रपत्र-21; रैयती फर्द), प्रश्न 5 (सर्वे के चरण); खानापुरी खंड प्रश्न 1, 5, 6 (खानापुरी की परिभाषा, उत्तर-पश्चिम से शुरुआत, पर्चा बनाना), 13 (गिरवी केवाला), 32 (अमीन की रसीद), 45 (गैरहाज़िर रैयत). PDF
- भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार: "बिहार विशेष सर्वेक्षण संबंधित सेवाएं" (ज़िला PATNA): खानापुरी पर्चा एवं खेसरावार मानचित्र देखें, खानापुरी पर्चा पर दावा/आक्षेप समर्पित करें, निपटारे का आदेश, प्रारूप प्रपत्र-12, प्रपत्र-14, प्रपत्र-20, नया खेसरा खोज. पटना के 23 अंचलों में पर्चा खोज वाले गाँवों की सूची 2.11.2026 को देखी गई. dlrs.bihar.gov.in
- सभी पेज और दस्तावेज़ 2 नवंबर 2026 को खोलकर जाँचे गए, फिर दोबारा मिलाए गए।
यह जानकारी सरकारी स्रोतों से 2 नवंबर 2026 को जाँची गई है। नियम बदलते रहते हैं, पैसा देने से पहले रजिस्ट्री या अंचल ऑफ़िस से पक्का कर लें।