Bihta अंचल, CO का नंबर, रजिस्ट्री ऑफ़िस, और इस ग्रोथ नोड के आस-पास मास्टर प्लान असल में क्या इजाज़त देता है।
Bihta की ज़मीन का काम Bihta अंचल में होता है, जो Danapur अनुमंडल में है। Bihta में अपना सब-रजिस्ट्री ऑफ़िस है, जो 17 अगस्त 2026 से पेपरलेस है। पटना मास्टर प्लान 2031 में Bihta प्रखंड के 80 राजस्व गाँव हैं और Bihta को टाउनशिप वाला ग्रोथ नोड माना गया है — लेकिन ग्रोथ नोड के चारों ओर अर्बन एग्रीकल्चर (ग्रीन बेल्ट) है, जहाँ घर बनाने पर कड़ी शर्तें हैं। Bihta पाटलिपुत्र टाउनशिप के स्पेशल एरिया में नहीं है।
ब्रोशर पर "Bihta" का मतलब प्लान वाला ग्रोथ नोड भी हो सकता है और ग्रीन बेल्ट की खेती वाली ज़मीन भी। सामान्य घर बन सकता है या नहीं, यह ज़ोन से तय होता है। ज़ोन पूछिए और हमारी ग्रीन बेल्ट गाइड पढ़िए।
यहाँ ज़्यादातर प्लॉट खेत काटकर बने हैं। अब कन्वर्ज़न की ज़रूरत नहीं, पर ज़ोन के नियम लागू रहते हैं, और प्लॉट का अपना खेसरा और कागज़ पर साफ़ रास्ता होना चाहिए।
एयर फ़ोर्स स्टेशन या कैंटोनमेंट की ज़मीन से सटे प्लॉट पर निर्माण की पाबंदियाँ हो सकती हैं। ख़रीदने से पहले पूछिए।
नदी और बाँध के बीच निर्माण की इजाज़त नहीं (कंज़र्वेशन ज़ोन)। सोन की तरफ़ के प्लॉट के लिए पूछिए कि वह बाँध के किस तरफ़ है।
दलाल एयरपोर्ट और रिंग रोड की ख़बर पर रेट बढ़ाते हैं। ज़्यादा पैसा देने से पहले प्रोजेक्ट की ताज़ा स्थिति ख़ुद देखिए।
Bihta अंचल, Danapur अनुमंडल में। पक्का करने के लिए लगान रसीद या जमाबंदी पर लिखा अंचल और मौज़ा देखिए।
patna.nic.in के अनुसार Bihta CO का सरकारी मोबाइल 9031671826 और ईमेल bihta.co@gmail.com है (19 अक्टूबर 2026 को जाँचा)।
हाँ। Bihta में सब-रजिस्ट्री ऑफ़िस है, जो 17 अगस्त 2026 से पेपरलेस है।
नहीं। मास्टर प्लान के अर्बन एग्रीकल्चर ज़ोन (ग्रीन बेल्ट) में घर तभी बनता है जब ग्राउंड कवरेज 20% के अंदर, ऊँचाई 7 मीटर के अंदर हो और कम से कम 60% ज़मीन हरी या खेती में रहे। पहले अपने प्लॉट का ज़ोन देखिए।
नहीं। Bihta प्रखंड टाउनशिप स्पेशल एरिया के 9 प्रखंडों में नहीं है (अधिसूचना 4655)।
ये जानकारी कहाँ से है: अंचल अधिकारी और SDO के नंबर: patna.nic.in (19 अक्टूबर 2026 को जाँचा)। अंचल के नाम: Bhu Naksha बिहार पोर्टल (16 अक्टूबर 2026 को जाँचा)। प्लानिंग की जानकारी: पटना मास्टर प्लान 2031 रिपोर्ट, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार (पेज नंबर साथ में)। टाउनशिप: अधिसूचना 4655 (24 अप्रैल 2026) और अधिसूचना 8024 (1 अगस्त 2026), नगर विकास एवं आवास विभाग। पेपरलेस रजिस्ट्री की तारीख़ें: बिहार गज़ट। जानकारी बदल सकती है — कोई क़दम उठाने से पहले दफ़्तर से पक्का कर लें।
प्रेम प्रकाश यादव पैसे देने से पहले खतियान, जमाबंदी, नक्शा और बेचने वाले की पूरी कड़ी जाँचते हैं।