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Patna Circle Officer List: पटना के 23 अंचल और CO नंबर (2026)

सीधा जवाब: पटना ज़िले में 23 अंचल हैं, जो 6 अनुमंडलों में बँटे हैं। हर अंचल के अंचल अधिकारी (CO, Circle Officer) का सरकारी मोबाइल नंबर और ई-मेल पटना ज़िला प्रशासन की वेबसाइट patna.nic.in पर दिया है, और पूरी सूची नीचे टेबल में है। आपकी ज़मीन किस अंचल में है, यह लगान रसीद या जमाबंदी पर लिखा होता है। CO के यहाँ काम अटका हो तो पहले फ़ोन/ई-मेल करें, फिर बिहार भूमि का शिकायत पोर्टल, फिर लोक शिकायत निवारण (टोल फ़्री 1800 345 6284), और दाखिल-खारिज के आदेश के ख़िलाफ़ DCLR के पास अपील।

मान लीजिए आपने फुलवारी शरीफ़ में दो कट्ठा ज़मीन ख़रीदी, दाखिल-खारिज का आवेदन डाला और तीन महीने से स्टेटस एक ही जगह अटका है। ब्रोकर कहता है "अंचल में सेटिंग करनी पड़ेगी"। ऐसे में सेटिंग नहीं, सही दरवाज़ा चाहिए: किस CO से बात करनी है, उनका नंबर क्या है, और बात न बने तो क़ानूनन शिकायत कहाँ होती है। यह गाइड यही बताती है।

पटना ज़िले के 23 अंचल: अनुमंडल के हिसाब से लिस्ट

बिहार में ज़मीन का काम अंचल कार्यालय करता है। पटना ज़िले के 23 अंचल और उनके अनुमंडल:

अनुमंडलअंचल
पटना सदरपटना सदर, संपतचक, फुलवारी शरीफ़
दानापुरदानापुर, मनेर, बिहटा, नौबतपुर
मसौढ़ीमसौढ़ी, पुनपुन, धनरुआ
पालीगंजपालीगंज, दुल्हिन बाज़ार, बिक्रम
पटना सिटीफतुहा, दनियावाँ, खुसरूपुर
बाढ़बाढ़, बख्तियारपुर, अथमलगोला, मोकामा, बेलछी, घोसवरी, पंडारक

पटना शहर के आसपास जहाँ सबसे ज़्यादा प्लॉट बिक रहे हैं (दानापुर, फुलवारी, संपतचक, पुनपुन, बिहटा, नौबतपुर, मसौढ़ी, फतुहा), वे सब इन्हीं अंचलों में आते हैं।

पटना अंचल अधिकारी (CO) का मोबाइल नंबर और ई-मेल: पूरी लिस्ट

ज़िला प्रशासन ने ये नंबर और ई-मेल पद के नाम से दिए हैं (जैसे "Circle Officer, Danapur"), किसी अधिकारी के नाम से नहीं।

अंचलCO मोबाइलई-मेल
पटना सदर9031671824patnasadar1.co@gmail.com
फुलवारी शरीफ़9031671804phulwarisharif.co@gmail.com
संपतचक9031671802sampatchak.co@gmail.com
दानापुर9031671814circleofficerdanapur@gmail.com
मनेर9031671795maner2.co@gmail.com
बिहटा9031671826bihta.co@gmail.com
नौबतपुर9031671812naubatpur.co@gmail.com
पालीगंज9031671835paliganj.co@gmail.com
दुल्हिन बाज़ार9031671791dulhinbazar.co@gmail.com
बिक्रम9031671784bikram1.co@gmail.com
मसौढ़ी9031671820masaurhi1.co@gmail.com
पुनपुन9031671830co.punpun1@gmail.com
धनरुआ9031671800dhanarua1.co@gmail.com
फतुहा9031671828fatuha.co@gmail.com
खुसरूपुर9031671822khushrupur.co@gmail.com
दनियावाँ9031671809daniawan.co@gmail.com
बख्तियारपुर9031671816bakhtiyarpur.co@gmail.com
अथमलगोला9031671787athmalgola1.co@gmail.com
बाढ़9031671798barh1.co@gmail.com
पंडारक9031671789pandarak.co@gmail.com
बेलछी9031671806co.belch@gmail.com
मोकामा9031671832mokama2.co@gmail.com
घोसवरी9031671793ghoswari.co@gmail.com

ध्यान दें: यह सूची patna.nic.in के "Circle Officer" पेज से ली गई है (वेबसाइट पर उस पेज का Last Updated: 27.09.2025), जिसे हमने 15 अक्टूबर 2026 को जाँचा। सरकारी नंबर कभी-कभी बदलते हैं। फ़ोन न लगे तो वही पेज खोलकर नया नंबर देखें, या नीचे दिए अनुमंडल अधिकारी के नंबर पर बात करें। अंचल कार्यालय जाने से पहले फ़ोन करके पता और समय पक्का कर लें।

मेरी ज़मीन किस अंचल में है, कैसे पता करें?

  • लगान रसीद या जमाबंदी देखें: उस पर ज़िला, अंचल, हल्का और मौज़ा लिखा होता है।
  • केवाला (रजिस्ट्री डीड) देखें: उसमें मौज़ा, थाना नंबर और अंचल लिखा रहता है।
  • ऑनलाइन: बिहार भूमि पर "जमाबंदी पंजी देखें" में ज़िला पटना चुनकर अंचलों की सूची में अपना मौज़ा खोजें। तरीका हमारी Bihar Land Record Online गाइड में है।

पटना की ख़ास बात: कॉलोनी का नाम और अंचल का नाम अक्सर अलग होता है। जैसे "XYZ नगर" पते में दानापुर लिखा हो, पर ज़मीन का मौज़ा किसी दूसरे अंचल में दर्ज हो सकता है। अंचल हमेशा कागज़ (रसीद, जमाबंदी, केवाला) से तय करें, पते से नहीं।

अंचल अधिकारी (CO) क्या-क्या काम करते हैं?

ज़मीन ख़रीदने-बेचने वालों के लिए अंचल कार्यालय के मुख्य काम:

कामक्या होता हैकहाँ से शुरू करें
दाखिल-खारिज (म्यूटेशन)रजिस्ट्री के बाद जमाबंदी आपके नाम करनाबिहार भूमि पर ऑनलाइन आवेदन; फ़ैसला CO करते हैं
परिमार्जनजमाबंदी में ग़लत नाम, खेसरा, रकबा सुधारना; छूटी जमाबंदी ऑनलाइन करनापरिमार्जन प्लस पोर्टल; जाँच के बाद CO सुधार करते हैं
LPCज़मीन रैयत के दखल-कब्ज़े में होने का प्रमाणबिहार भूमि पर LPC आवेदन
ई-मापी (सरकारी नापी)अंचल अमीन से ज़मीन की नापीemapi.bihar.gov.in; आवेदन CO स्वीकृत करते हैं
लगान रसीदहर साल का भू-लगानbhulagan.bihar.gov.in
अतिक्रमणसरकारी या आपकी ज़मीन पर अवैध कब्ज़े की शिकायतअंचल कार्यालय में आवेदन
अंचल के रिकॉर्ड की नकलअंचल में रखे पुराने कागज़ की प्रमाणित कॉपीअंचल कार्यालय

दाखिल-खारिज के नियम (कागज़, समय-सीमा, आपत्ति) हमारी पटना में दाखिल-खारिज ऑनलाइन कैसे करें गाइड में विस्तार से हैं। जमाबंदी, खतियान और LPC के लिए: पटना में जमाबंदी, खतियान, LPC ऑनलाइन।

CO के यहाँ काम अटका है? सही क्रम में ये 5 कदम उठाएँ

  1. पहले ऑनलाइन स्टेटस देखें। दाखिल-खारिज, LPC या परिमार्जन का आवेदन किस स्तर पर है, यह पोर्टल पर दिखता है। कोई कागज़ माँगा गया हो (आपत्ति/नोटिस) तो पहले वह पूरा करें।
  2. CO को फ़ोन या ई-मेल करें। ऊपर की सूची से नंबर लें। ई-मेल में आवेदन संख्या, मौज़ा, खाता-खेसरा और कब से अटका है, साफ़ लिखें। ई-मेल लिखित सबूत भी बनता है।
  3. बिहार भूमि पर शिकायत दर्ज करें। बिहार भूमि पोर्टल पर "जन शिकायत पोर्टल" और "शिकायत दर्ज करे" के लिंक हैं।
  4. लोक शिकायत निवारण में परिवाद दायर करें (नीचे पूरा तरीका)।
  5. CO के आदेश से असहमत हैं तो अपील करें। दाखिल-खारिज के आदेश के 30 दिन के भीतर भूमि सुधार उप समाहर्ता (DCLR) के पास अपील होती है। आदेश के ख़िलाफ़ "शिकायत" नहीं, "अपील" का रास्ता है।

अंचल अधिकारी की शिकायत कैसे करें: बिहार लोक शिकायत निवारण

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 आम लोगों को यह क़ानूनी हक़ देता है कि उनकी शिकायत (परिवाद) पर तय समय में सुनवाई हो और लिखित फ़ैसला मिले। पोर्टल के मुताबिक़ यह क़ानून 5 जून 2016 से लागू है।

  • ऑनलाइन: lokshikayat.bihar.gov.in पर "नया परिवाद दर्ज करें"। वहीं परिवाद की स्थिति भी देख सकते हैं।
  • फ़ोन: टोल फ़्री 1800 345 6284 (रोज़ सुबह 9:30 से शाम 6:30)। परिवाद दायर करने और स्थिति जानने, दोनों के लिए।
  • ऑफ़लाइन: अनुमंडल या ज़िला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के कार्यालय के काउंटर पर।

राजस्व (ज़मीन) से जुड़ी किन बातों पर लोक शिकायत हो सकती है?

सरकार की सूची (स्थिति: 21.01.2025) में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जिन मामलों पर परिवाद हो सकता है, उनमें ये शामिल हैं:

मामलाकिस अधिकारी के स्तर पर निपटारा
अतिक्रमणअंचल अधिकारी
भूमि मापीअंचल अधिकारी
भू-लगान रसीद जारी न होनाअंचल अधिकारी
अंचल कार्यालय से नकल न मिलनाअंचल अधिकारी
भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र, पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्रअंचल अधिकारी
ग़लत जमाबंदी रद्द करनाअपर समाहर्ता
कृषि भूमि का संपरिवर्तन (कन्वर्ज़न)अनुमंडल पदाधिकारी
निजी ज़मीन के विवाद से क़ानून-व्यवस्था की समस्याअनुमंडल पदाधिकारी

इसके अलावा सभी विभागों के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों के आचरण से जुड़ी शिकायत भी हो सकती है।

किन मामलों में लोक शिकायत नहीं होती?

  • निजी ज़मीन के मालिकाना हक़ (स्वत्व) का विवाद: यह अदालत का मामला है।
  • राजस्व क़ानूनों के तहत दिए गए आदेश (जैसे दाखिल-खारिज रिजेक्ट करने का आदेश), अपील या रिविज़न के आदेश: इनके लिए अपील का रास्ता है।
  • बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 (RTPS) में अधिसूचित सेवाएँ, सूचना का अधिकार (RTI) के मामले, और जिन मामलों पर कोई अदालत या न्यायाधिकरण सुनवाई करता है।

सुनवाई न हो तो? अपील और जुर्माना

तय समय में सुनवाई न हो या फ़ैसले से असहमत हों तो 30 दिन के भीतर प्रथम अपील होती है (ठोस कारण हो तो 45 दिन तक), और उसके बाद द्वितीय अपील। बिना ठोस कारण तय समय में सुनवाई न करने वाले अधिकारी पर द्वितीय अपीलीय प्राधिकार ₹500 से ₹5,000 तक का जुर्माना लगा सकता है, जो उसके वेतन से वसूला जाता है (अधिनियम की धारा 7 और 8)।

अनुमंडल पदाधिकारी (SDM) के नंबर: पटना ज़िला

अंचल स्तर पर बात न बने तो अपने अनुमंडल के अधिकारी से संपर्क करें। ये नंबर patna.nic.in के "Sub-Divisional Officer" पेज से हैं (पेज का Last Updated: 25.07.2025):

अनुमंडललैंडलाइनमोबाइलई-मेल
पटना सदर0612-22017819473191200sdo_patnasadar@yahoo.com
दानापुर06115-2274219473191201sdodanapur10@gmail.com
पटना सिटी0612-26318139473191202sdopatnacity@gmail.com
मसौढ़ी0612-24341119473191203sdo.masaurhi@gmail.com
बाढ़06132-2423059473191204sdmbarh@gmail.com
पालीगंज06135-2773759955235666sdmpaliganj@gmail.com
आधिकारिक स्रोत
  • पटना ज़िला प्रशासन, "Circle Officer" (टेलीफ़ोन डायरेक्टरी), पेज Last Updated: 27.09.2025 — patna.nic.in/circle-officer
  • पटना ज़िला प्रशासन, "Subdivision & Blocks" (6 अनुमंडल, 23 प्रखंड) — patna.nic.in/subdivision-blocks
  • पटना ज़िला प्रशासन, "Sub-Divisional Officer", पेज Last Updated: 25.07.2025 — patna.nic.in/sub-divisional-officer
  • बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 (बिहार अधिनियम 19, 2015), बिहार गजट (असाधारण) सं. 981, दिनांक 28 अगस्त 2015: धारा 2 (परिवाद की परिभाषा), धारा 7 (अपील), धारा 8 (शास्ति) — अधिनियम PDF
  • परिवाद दायर किए जा सकने वाले कार्यक्रम/सेवाओं की विभागवार सूची (As on 21.01.2025): राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, क्र. 13, 15, 17, 19–21, 24, 29, 30; Common Positive और Common Negative List — सूची PDF
  • सभी पेज 15.10.2026 को जाँचे गए।

आपको क्या करना चाहिए? (हमारी सलाह)

  • हर बात लिखित में रखें। आवेदन संख्या, रसीद, ई-मेल और पोर्टल का स्क्रीनशॉट संभालकर रखें। लोक शिकायत और अपील में यही काम आते हैं।
  • "सेटिंग" के नाम पर पैसा न दें। दाखिल-खारिज का आवेदन मुफ़्त है। कोई बिचौलिया पैसे माँगे तो यह ख़ुद ग़ैरक़ानूनी है, और ऐसा भुगतान बाद में आपकी ही मुश्किल बनता है।
  • ख़रीदने से पहले ही जाँच लें कि विक्रेता की जमाबंदी सही है और उस खेसरा पर कोई दूसरा दाखिल-खारिज आवेदन या मुक़दमा तो नहीं। ज़्यादातर अटके म्यूटेशन की जड़ यहीं होती है। पूरी सूची: पटना में प्लॉट ख़रीदने से पहले पूरी गाइड।
  • पटना से बाहर रहते हैं? अंचल के चक्कर लगाना मुश्किल हो तो ई-मेल और लोक शिकायत का ऑनलाइन रास्ता अपनाएँ। बाहर से ख़रीदने की पूरी गाइड: बाहर रहकर पटना में प्रॉपर्टी कैसे ख़रीदें।

पटना अंचल कार्यालय से जुड़े सवाल-जवाब

  1. पटना ज़िले में कितने अंचल हैं?

    पटना ज़िले में 23 अंचल हैं, जो 6 अनुमंडलों (पटना सदर, दानापुर, मसौढ़ी, पालीगंज, पटना सिटी, बाढ़) में बँटे हैं।

  2. Patna circle officer ka number kaise milega?

    पटना ज़िला प्रशासन की वेबसाइट patna.nic.in के "Circle Officer" पेज पर सभी 23 अंचल अधिकारियों के सरकारी मोबाइल नंबर और ई-मेल दिए हैं। पूरी सूची इस लेख की टेबल में भी है।

  3. दानापुर अंचल अधिकारी का नंबर क्या है?

    patna.nic.in के अनुसार दानापुर CO का मोबाइल 9031671814 और ई-मेल circleofficerdanapur@gmail.com है (15.10.2026 को जाँचा गया)।

  4. मेरी ज़मीन किस अंचल में है, कैसे पता करें?

    लगान रसीद, जमाबंदी या केवाले में अंचल का नाम लिखा होता है। ऑनलाइन बिहार भूमि पोर्टल पर "जमाबंदी पंजी देखें" में भी ज़िला, अंचल, हल्का और मौज़ा से अपनी जमाबंदी खोज सकते हैं।

  5. अंचल अधिकारी काम नहीं कर रहे तो शिकायत कहाँ करें?

    पहले CO को फ़ोन/ई-मेल करें और बिहार भूमि पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें। फिर lokshikayat.bihar.gov.in पर या टोल फ़्री 1800 345 6284 पर लोक शिकायत निवारण में परिवाद दायर करें। अतिक्रमण, मापी, लगान रसीद और नकल न मिलने जैसे मामले इसमें आते हैं।

  6. दाखिल-खारिज रिजेक्ट हो गया तो लोक शिकायत करें या अपील?

    अपील। CO के आदेश के 30 दिन के भीतर भूमि सुधार उप समाहर्ता (DCLR) के पास अपील होती है। राजस्व क़ानूनों के तहत पारित आदेशों के ख़िलाफ़ लोक शिकायत में परिवाद नहीं होता।

  7. लोक शिकायत में सुनवाई न हो तो क्या होता है?

    30 दिन के भीतर प्रथम अपील और उसके बाद द्वितीय अपील कर सकते हैं। बिना ठोस कारण सुनवाई न करने वाले अधिकारी पर ₹500 से ₹5,000 तक जुर्माना लग सकता है।

यह लेख 15 अक्टूबर 2026 तक पटना ज़िला प्रशासन की वेबसाइट (patna.nic.in) और बिहार लोक शिकायत निवारण पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। अधिकारी, नंबर और नियम बदल सकते हैं — कोई भी फ़ैसला लेने से पहले संबंधित कार्यालय से पुष्टि करें।

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PP Properties Team

Author · PP Properties

PP Properties पटना में ज़मीन और मकान ख़रीदने वालों को कागज़ की जाँच में मदद करता है। यह सूची पटना ज़िला प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट और बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के आधार पर बनाई गई है।

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