Petrol Pump Ke Liye Kitni Zameen Chahiye: बिहार में कट्ठा, डिसमिल
सीधा जवाब
बिहार में सिर्फ़ तेल भरने वाले पेट्रोल पंप के लिए कम से कम 20 मीटर × 20 मीटर ज़मीन चाहिए। यह लगभग 3.2 कट्ठा या 10 डिसमिल है।
- सर्विस स्टेशन साथ हो: 30 मीटर सामने × 40 मीटर गहरा, लगभग 9.5 कट्ठा।
- तेल कंपनी हर लोकेशन के विज्ञापन में अपना माप अलग लिखती है।
- ज़मीन सड़क से सटी हो, ऊपर से 11 KV से बड़ी बिजली लाइन न गुज़रे।
पर माप सड़क की सरकारी सीमा छोड़कर नपता है।
पेट्रोल पंप के लिए कितनी ज़मीन: कट्ठा, डिसमिल और sq ft में
बिहार भवन उपविधि में पेट्रोल पंप के प्लॉट का न्यूनतम आकार तय है। नक्शा पास इसी से होता है।
| पंप का प्रकार | न्यूनतम माप | एरिया | पटना के कट्ठे में | डिसमिल में |
|---|---|---|---|---|
| सिर्फ़ फ़िलिंग स्टेशन (तेल भरना) | 20 मीटर सामने × 20 मीटर गहरा (लगभग 66 × 66 फ़ुट) | 400 वर्ग मीटर, लगभग 4,306 sq ft | लगभग 3.2 कट्ठा (3 कट्ठा 3 धुर से थोड़ा ज़्यादा) | लगभग 9.9 |
| फ़िलिंग-सह-सर्विस स्टेशन (गाड़ी की सर्विस भी) | 30 मीटर सामने × 40 मीटर गहरा (लगभग 98 × 131 फ़ुट) | 1,200 वर्ग मीटर, लगभग 12,917 sq ft | लगभग 9.5 कट्ठा | लगभग 29.7 |
- सामने की चौड़ाई (फ़्रंटेज) सबसे ज़रूरी है। फ़िलिंग स्टेशन में यह 20 मीटर से कम नहीं, सर्विस स्टेशन में 30 मीटर से कम नहीं। पतली-लंबी ज़मीन एरिया पूरा होने पर भी नहीं चलेगी।
- अगस्त 2025 में नियम आसान हुआ। पहले सिर्फ़ फ़िलिंग स्टेशन के लिए भी 30 मीटर × 20 मीटर चाहिए था। 6 अगस्त 2025 की अधिसूचना ने इसे 20 × 20 मीटर किया।
- कट्ठे का हिसाब: पटना में 1 कट्ठा = 1,361.25 sq ft लिया है। आपके इलाक़े का कट्ठा थोड़ा अलग हो सकता है। केवाले का रकबा ही मानिए। अपना हिसाब: कट्ठा कन्वर्टर।
सड़क की चौड़ाई, चौराहे से दूरी और फ़ायर जैसी NOC की शर्तें भी उपविधि में हैं। अपने प्लॉट पर लागू शर्तें आर्किटेक्ट से लिखित में लीजिए। नक्शा पास का तरीका: पटना में नक्शा पास कैसे होता है।
स्रोत: नगर विकास एवं आवास विभाग, अधिसूचना सं. 8600, 06.08.2025।
तेल कंपनी ज़मीन कैसे जाँचती है?
नए पेट्रोल पंप के डीलर तेल कंपनियाँ (IOCL, BPCL, HPCL) चुनती हैं। हर लोकेशन का विज्ञापन निकलता है। उसमें ज़मीन का न्यूनतम सामना, गहराई और एरिया लिखा होता है।
चुने गए आवेदक की ज़मीन कंपनी की कमेटी मौक़े पर जाँचती है। ज़मीन इन सब पर खरी उतरनी चाहिए:
- सड़क की सीमा छोड़कर पूरा माप। सड़क की सरकारी ज़मीन (Right of Way) छोड़ने के बाद भी विज्ञापन वाला माप बचे।
- सड़क से सटी। बीच में किसी और की या सरकारी ज़मीन न हो। कब्ज़ा सड़क की सीमा से ही आपका हो।
- गहराई। सामने वाली लाइन से सीधी, कम से कम एक जगह पर पूरी।
- बिजली लाइन नहीं। 11 KV से बड़ी हाई-टेंशन लाइन ज़मीन के ऊपर से न गुज़रे।
- अधिग्रहण नहीं। ज़मीन सरकारी अधिग्रहण के लिए अधिसूचित न हो।
- सही इलाक़ा। ज़मीन विज्ञापन वाले इलाक़े या सड़क के हिस्से के अंदर हो। नेशनल हाईवे पर NHAI के नियम भी लगते हैं।
इनमें एक भी शर्त टूटी, तो ज़मीन रद्द होती है। आम तौर पर आवेदन भी।
स्रोत: तेल कंपनियों की डीलर चयन ब्रोशर, जून 2023।
ज़मीन अपनी न हो, या साझे में हो तो?
- अपनी ज़मीन: रजिस्टर्ड केवाला या दानपत्र से आपके या परिवार के नाम। या रजिस्टर्ड लंबी लीज़।
- लीज़: कम से कम 19 साल 11 महीने की। या ज़मीन मालिक का पक्का प्रस्ताव (फ़र्म ऑफ़र)।
- साझे की ज़मीन: बाक़ी हिस्सेदारों का सहमति-पत्र। यह शपथ-पत्र या पावर ऑफ़ अटॉर्नी के रूप में होता है।
ब्रोशर ख़ुद सलाह देता है: आवेदन से पहले अपनी ज़मीन का समूह किसी वकील से जँचवा लें। ग़लत समूह बताया, तो आवेदन रद्द हो सकता है। इसलिए जमाबंदी, दाखिल-ख़ारिज और बँटवारा पहले साफ़ कीजिए। देखिए जमाबंदी, खतियान और LPC ऑनलाइन।
विज्ञापन से पेट्रोल पंप तक: ज़मीन कब-कब काम आती है
- विज्ञापन: अख़बार में आता है, और पूरी जानकारी पोर्टल पर। लोकेशन, ज़िला, श्रेणी और ज़मीन का माप उसी में होता है।
- आवेदन: आख़िरी तारीख़ तक सिर्फ़ ऑनलाइन। आवेदक के पास PAN हो। उम्र 21 से 60 साल (स्वतंत्रता सेनानी श्रेणी को छोड़कर)।
- चयन: ड्रॉ या बोली से। डीलर की अपनी ज़मीन वाली साइट पर ड्रॉ होता है। कंपनी की साइट पर बोली, कॉर्पस फ़ंड वाली साइट को छोड़कर।
- ज़मीन की जाँच: चुने गए आवेदक की ज़मीन कंपनी की कमेटी मौक़े पर नापती है। फिर कागज़ों की जाँच होती है।
- LOI (आशय-पत्र): सब सही निकला, तो LOI मिलता है। फिर ज़मीन तैयार हालत में और सारे कागज़ सौंपने हैं।
- समय-सीमा: अपनी ज़मीन वाले को 2 महीने, पक्के प्रस्ताव वाली ज़मीन पर 4 महीने। चूके, तो LOI वापस हो सकता है।
ज़मीन किसकी रहती है? डीलर वाली साइट पर ज़मीन और इमारत डीलर बनाता है। पंप, टैंक जैसी मशीनें कंपनी देती है। कंपनी वाली साइट पर ज़मीन कंपनी लीज़ या ख़रीद पर लेती है।
सरकारी NOC और लाइसेंस के आवेदन तेल कंपनी तैयार करती है। ज़मीन के कागज़ देना और विभागों से तालमेल LOI वाले का काम है।
स्रोत: डीलर चयन ब्रोशर, जून 2023 (चयन प्रक्रिया, LOI)।
रेगुलर और रूरल पेट्रोल पंप में क्या फ़र्क़ है?
| प्रकार | कहाँ |
|---|---|
| रेगुलर | नेशनल या स्टेट हाईवे पर, और शहर या क़स्बे की नगर सीमा के अंदर। |
| रूरल | गाँव में, हाईवे पर नहीं, और नगर सीमा के बाहर। |
दोनों में ज़मीन का माप उस लोकेशन के विज्ञापन से तय होता है। पटना के शहर या प्लानिंग एरिया में ऊपर वाला उपविधि का न्यूनतम माप भी पूरा करना होगा।
पटना मास्टर प्लान में पेट्रोल पंप कहाँ बन सकता है?
पटना प्लानिंग एरिया में ज़मीन का इस्तेमाल मास्टर प्लान 2031 के ज़ोन से तय होता है।
- कंज़र्वेशन ज़ोन (प्लानिंग एरिया का सबसे बड़ा ग्रामीण हिस्सा): पेट्रोल और दूसरे फ़्यूल स्टेशन की सीधी अनुमति है।
- कमर्शियल ज़ोन (C-1, C-2): सिर्फ़ प्राधिकरण की विशेष अनुमति से।
- बाक़ी ज़ोन: नियम अलग-अलग हैं। अपनी ज़मीन का ज़ोन पहले देखिए: ग्रीन बेल्ट में क्या बन सकता है।
खेती की ज़मीन को कमर्शियल काम में लाने के नए नियम: लैंड कन्वर्ज़न क़ानून ख़त्म, अब क्या।
स्रोत: पटना मास्टर प्लान 2031, विकास नियंत्रण नियम (पेज 264, 274–275)।
आपको क्या करना चाहिए?
- पहले फ़ीता लेकर सामने की चौड़ाई नापिए, सड़क की सरकारी सीमा छोड़कर। एरिया से पहले यही फ़ेल होता है।
- ऊपर से गुज़रती बिजली लाइन देखिए। 11 KV से बड़ी लाइन हो, तो वह ज़मीन मत दिखाइए।
- कागज़ पहले साफ़ कीजिए: जमाबंदी, दाखिल-ख़ारिज, बँटवारा और हिस्सेदारों की लिखित सहमति।
- मास्टर प्लान का ज़ोन देखिए, अगर ज़मीन पटना प्लानिंग एरिया में है।
- पैसा सिर्फ़ petrolpumpdealerchayan.in पर दीजिए। एजेंट, WhatsApp या "अप्रूवल" वाले मैसेज पर नहीं।
पेट्रोल पंप की ज़मीन पर सवाल-जवाब
- 1 बीघा या 1 एकड़ ज़मीन में पेट्रोल पंप हो जाएगा?
एरिया के हिसाब से हाँ, दोनों तरह का पंप। पटना में 1 बीघा (20 कट्ठा) लगभग 2,529 वर्ग मीटर है, और 1 एकड़ लगभग 4,047 वर्ग मीटर। पर सड़क की तरफ़ 20 या 30 मीटर का सामना और पूरी गहराई भी चाहिए।
- पेट्रोल पंप का आवेदन कहाँ होता है?
तेल कंपनियों के पोर्टल petrolpumpdealerchayan.in पर, ऑनलाइन। आवेदन के समय सिर्फ़ फ़ोटो और हस्ताक्षर अपलोड होते हैं। कागज़ की कॉपी किसी दफ़्तर में नहीं जमा करनी होती।
- "आपका पेट्रोल पंप अप्रूव हो गया, रजिस्ट्रेशन फ़ीस भेजिए" वाला मैसेज आया है। क्या करें?
पैसे मत भेजिए। तेल कंपनियों के मुताबिक़ उन्होंने डीलर चुनने के लिए कोई एजेंसी या व्यक्ति नहीं रखा। उनके अधिकारी Gmail, Yahoo या WhatsApp से बात नहीं करते। ऐसा मैसेज आए, तो स्थानीय थाने में शिकायत कीजिए।
- गाँव की ज़मीन पर रूरल पेट्रोल पंप के लिए कितनी ज़मीन चाहिए?
रूरल लोकेशन का माप भी उसी लोकेशन के विज्ञापन में लिखा होता है। पोर्टल पर "View Advertisement details" में देखिए। ज़मीन पटना प्लानिंग एरिया में हो, तो उपविधि का 20 × 20 मीटर भी पूरा होना चाहिए।
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- Petrol Pump Ke Liye Kitni Zameen Chahiye: बिहार में कट्ठा, डिसमिल
स्रोत (Sources)
- नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार: अधिसूचना सं. 8600, 06.08.2025, बिहार भवन (संशोधन) उपविधि 2025 — उपविधि 66(3) बदली: फ़िलिंग स्टेशन 20 मी (सामना) × 20 मी (गहराई), फ़िलिंग-सह-सर्विस स्टेशन 30 मी × 40 मी; राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू (हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों पाठ) — PDF (PMAA)
- बिहार भवन उपविधि, 2014 (अंग्रेज़ी, दिसंबर 2014): उपविधि 66 (पेट्रोल पंप) — पहले का प्लॉट माप 30 मी × 20 मी, पेज 84–85 — PDF
- Brochure for Selection of Dealers for Regular & Rural Retail Outlets, जून 2023 (Version 1.0, 10.06.2023): खंड 1 (रेगुलर/रूरल), 3 (साइट के प्रकार), 4 (उम्र, PAN), ज़मीन के समूह और कागज़, 14 (ड्रॉ/बोली, विज्ञापन), 16 (LOI, 2/4 महीने), 8D (NOC), शर्तें (o), भूमि मूल्यांकन (LEC), विज्ञापन तालिका का नोट (19 साल 11 महीने की लीज़) — PDF; पोर्टल FAQ — petrolpumpdealerchayan.in; धोखेबाज़ों से सावधान (HPCL/IOCL/BPCL की सूचना) — PDF
- पटना मास्टर प्लान 2031, विकास नियंत्रण नियम, ज़ोन तालिका: कमर्शियल C-1/C-2 (पेज 264), कंज़र्वेशन ज़ोन (पेज 274–275) — PDF (PMAA)
- हिसाब: 1 वर्ग मीटर = 10.764 sq ft; पटना में 1 कट्ठा = 1,361.25 sq ft = 20 धुर; 1 डिसमिल = 435.6 sq ft। सभी पन्ने 30.10.2026 को देखे गए।
यह जानकारी सरकारी स्रोतों से 30 अक्टूबर 2026 को जाँची गई है। नियम बदलते रहते हैं, पैसा देने से पहले रजिस्ट्री या अंचल ऑफ़िस से पक्का कर लें।