Patliputra Township Patna: रजिस्ट्री खुली, निर्माण पर रोक — अब क्या?
🔔 नया अपडेट · 28 अक्टूबर 2026 पूरी ख़बर पढ़ें → सोनपुर समेत 11 और सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्रों में ज़मीन की ख़रीद-बिक्री खुली — पाटलिपुत्र टाउनशिप इस फ़ैसले में नहीं, वहाँ ख़रीद-बिक्री की रोक पहले ही हट चुकी थीसीधा जवाब
पाटलिपुत्र टाउनशिप क्षेत्र में रजिस्ट्री 1 अगस्त 2026 से फिर खुली है। निर्माण पर रोक अब भी है।
- अप्रैल 2026 के सरकारी नोटिफ़िकेशन (अधिसूचना) के अनुसार निर्माण पर रोक 30 मार्च 2027 तक है।
- ड्राफ़्ट डेवलपमेंट प्लान 2047 पर आपत्ति की आख़िरी तारीख़ 15 अक्टूबर 2026 थी।
- अब सरकार आपत्तियों पर विचार करके अंतिम प्लान जारी करेगी।
लेकिन पहले देखिए कि आपका गाँव इसमें है या नहीं। टाउनशिप गाँव चेकर →
📑 5 हिस्सों में सीधे जाएँ
क्या अब पाटलिपुत्र टाउनशिप क्षेत्र में ज़मीन की रजिस्ट्री हो सकती है?
हाँ। अधिसूचना 8024 (01.08.2026) के अनुसार विशेष क्षेत्र में क्रय-विक्रय/हस्तांतरण पर लगी रोक "अधिसूचना निर्गत की तिथि से" हटा दी गई है। इसकी प्रति ज़िला रजिस्ट्रार और पटना के सभी रजिस्ट्री ऑफ़िस (अवर निबंधन कार्यालय) को भेजी गई है।
फिर भी रजिस्ट्री से पहले दो बातें ज़रूर करें:
- रजिस्ट्री ऑफ़िस में पूछ लें कि आपके मौज़े पर कोई अलग रोक या नोटिस तो नहीं है।
- ड्राफ़्ट प्लान 2047 के नक्शे में देखें कि ज़मीन किस उपयोग (आवासीय, सड़क, सार्वजनिक सुविधा, हरित क्षेत्र) में दिखाई गई है। जो ज़मीन प्रस्तावित सड़क या सार्वजनिक सुविधा में आती है, उस पर आगे चलकर पूरा उपयोग मुश्किल हो सकता है।
क्या टाउनशिप क्षेत्र में घर या कोई निर्माण कर सकते हैं?
फ़िलहाल नहीं, जब तक लिखित अनुमति न हो। अधिसूचना 4655 में "विकास तथा भवनों के निर्माण" पर भी 30.03.2027 तक रोक लगाई गई थी। अधिसूचना 8024 में सिर्फ़ ख़रीद-बिक्री/हस्तांतरण की रोक हटाने की बात है; निर्माण की रोक हटाने का उसमें कोई ज़िक्र नहीं है। जुलाई 2026 में विभाग ने ज़िलाधिकारी को पत्र लिखकर टाउनशिप क्षेत्र में चल रहे निर्माण रोकने को कहा था।
यानी इस समय ज़मीन ख़रीद सकते हैं, पर उस पर मकान या दुकान बनाना शुरू करना जोखिम भरा है: निर्माण रुकवाया जा सकता है।
15 अक्टूबर की आपत्ति की तारीख़ निकल गई — अब आगे क्या होगा?
14 अक्टूबर 2026 तक पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकरण (PMAA) की वेबसाइट पर आपत्ति की तारीख़ आगे बढ़ाने का कोई नया नोटिस नहीं था। आगे की प्रक्रिया आम तौर पर इस क्रम में चलती है:
- आपत्तियों पर विचार: मिली आपत्तियों और सुझावों पर विचार करके प्लान में बदलाव किए जाएँगे। अधिकारियों ने भी कहा है कि अंतिम प्लान आपत्तियों पर विचार के बाद ही बनेगा।
- अंतिम डेवलपमेंट प्लान 2047 का नोटिफ़िकेशन: इसकी कोई तारीख़ अभी घोषित नहीं है।
- टाउन प्लानिंग स्कीम: सबसे पहले कोर एरिया (पुनपुन के 19 गाँव) में टाउन प्लानिंग स्कीम बनेगी और सड़क, पानी, सीवर जैसा बुनियादी ढाँचा आएगा।
टाउनशिप के लिए ज़मीन कैसे ली जाएगी — क्या ज़मीन चली जाएगी?
ड्राफ़्ट प्लान में ज़मीन जुटाने के कई तरीके लिखे हैं। कौन-सा तरीका कहाँ लगेगा, यह ज़मीन के मालिकाना हक़ और परियोजना पर निर्भर करेगा:
- क़ानून के तहत सीधा भूमि अधिग्रहण
- टाउन प्लानिंग स्कीम, यानी लैंड पूलिंग, जिसमें ज़मीन मालिक को विकसित प्लॉट का हिस्सा वापस मिलता है
- आपसी बातचीत से ख़रीद, संयुक्त विकास (joint development) और PPP
लैंड पूलिंग में कितने प्रतिशत ज़मीन वापस मिलेगी, यह अंतिम प्लान और टाउन प्लानिंग स्कीम में तय होगा। अभी किसी एजेंट के बताए आँकड़े पर भरोसा न करें। पुनपुन और नौबतपुर के कुछ इलाकों में किसानों ने लैंड पूलिंग का विरोध भी किया है।
पाटलिपुत्र ग्रीनफ़ील्ड सैटेलाइट टाउनशिप क्या है?
बिहार सरकार पटना के दक्षिण और दक्षिण-पूर्व में एक नया, योजनाबद्ध शहर बसाना चाहती है। ड्राफ़्ट डेवलपमेंट प्लान 2047 के अनुसार:
| बात | विवरण |
|---|---|
| विशेष क्षेत्र (Special Area) | लगभग 81,730 एकड़ |
| गाँव | 273 राजस्व गाँव + पुनपुन और नौबतपुर नगर पंचायत |
| प्रखंड (9) | पुनपुन, फतुहा, संपतचक, धनरुआ, नौबतपुर, दनियावाँ, मसौढ़ी, पटना रूरल (Patna Rural) और फुलवारी शरीफ़ |
| कोर एरिया (सबसे पहले विकास) | लगभग 3,008 एकड़, पुनपुन प्रखंड के 19 राजस्व गाँव |
| बड़ी सड़कें/रेल | पटना रिंग रोड (बिहटा–सरमेरा, NH-131G), पटना–गया रोड, प्रस्तावित आमस–दरभंगा एक्सप्रेसवे, प्रस्तावित जट डुमरी रेलवे जंक्शन |
| प्रस्तावित परियोजनाएँ | मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क (~103–105 एकड़) और फ़िनटेक सिटी (~242 एकड़), दोनों जैतिया मौज़ा, फतुहा। स्पोर्ट्स सिटी (~100 एकड़), डुमरी मौज़ा, पुनपुन; बिहार न्यायिक अकादमी (~38.77 एकड़), पुनपुन |
आपका गाँव इसमें है या नहीं, यह देखने के लिए हमारे टाउनशिप गाँव चेकर में गाँव का नाम हिंदी या English में लिखिए। या पाटलिपुत्र टाउनशिप गाँवों की पूरी लिस्ट देखें।
पूरी टाइमलाइन: अब तक के सभी आदेश
| तारीख़ | आदेश | मतलब |
|---|---|---|
| 28.10.2016 | अधिसूचना 831 | पटना मास्टर प्लान 2031 लागू हुआ |
| 24.04.2026 | अधिसूचना 4655 (संकल्प 4583, 23.04.2026 के आधार पर) | विशेष क्षेत्र और कोर क्षेत्र में ज़मीन की ख़रीद-बिक्री, हस्तांतरण, विकास और भवन निर्माण — सब पर 30.03.2027 तक रोक |
| 19.06.2026 | संकल्प 6608 (कैबिनेट, 17.06.2026) | ज़रूरत में फँसे भू-स्वामियों से बिहार राज्य आवास बोर्ड "बिहार रैयती भूमि क्रय नीति 2026" के तहत ज़मीन ख़रीद सकता है |
| 09.07.2026 | पत्र 7013 (ज़िलाधिकारी, पटना को) | रोक के बावजूद कई जगह निर्माण चल रहा है; उसे रोकने का अनुरोध |
| 01.08.2026 | अधिसूचना 8023 | ड्राफ़्ट डेवलपमेंट प्लान 2047 जारी, आपत्ति/सुझाव के लिए 60 दिन |
| 01.08.2026 | अधिसूचना 8024 | विशेष क्षेत्र में ख़रीद-बिक्री/हस्तांतरण पर रोक हटी (संकल्प 7920, 29.07.2026 के निर्णय से) |
| 30.09.2026 | अधिसूचना 10516 | आपत्ति की तारीख़ 15.10.2026 तक बढ़ाई गई |
| 15.10.2026 | — | आपत्ति देने की अवधि ख़त्म |
आपको अभी क्या करना चाहिए? (हमारी सलाह)
अगर ज़मीन आपकी है:
- खतियान, जमाबंदी, लगान रसीद और दाखिल-खारिज अपने नाम पर अपडेट रखें। लैंड पूलिंग या मुआवज़े में यही कागज़ काम आएँगे।
- नया निर्माण अभी शुरू न करें। पहले से बना मकान है तो उसकी अनुमति/नक्शे की कॉपी सँभालकर रखें।
अगर आप यहाँ प्लॉट ख़रीदने की सोच रहे हैं:
- "टाउनशिप का प्लॉट" कहकर ऊँचे दाम माँगने वालों से सावधान रहें। अंतिम प्लान और लैंड पूलिंग के नियम अभी तय नहीं हैं।
- यह मानकर चलें कि मार्च 2027 तक, या अंतिम नियम आने तक, निर्माण की अनुमति मिलना मुश्किल हो सकता है।
- ड्राफ़्ट प्लान में ज़मीन का उपयोग और सड़क की दूरी ज़रूर जाँचें। बाकी कागज़ हमारी पटना में प्लॉट ख़रीदने की पूरी गाइड के अनुसार देखें।
पाटलिपुत्र टाउनशिप से जुड़े सवाल-जवाब
मेरा मकान पहले से बना है। क्या वह सुरक्षित है?
ड्राफ़्ट प्लान के अध्याय 15 के अनुसार, प्लान लागू होने से पहले वैध अनुमति लेकर बनी इमारतें अधिकृत मानी जाती रहेंगी। सिर्फ़ ज़ोनिंग बदलने से उन्हें अवैध नहीं माना जाएगा। बिना अनुमति बने निर्माण को यह सुरक्षा नहीं मिलती।
पैसों की तुरंत ज़रूरत है। क्या सरकार को ज़मीन बेच सकते हैं?
संकल्प 6608 (19.06.2026) के तहत बिहार राज्य आवास बोर्ड ज़रूरतमंद मालिकों से ज़मीन ख़रीद सकता है। आवेदन का तरीका अंचल कार्यालय से पूछें।
15 अक्टूबर की तारीख़ निकल गई। क्या अब भी आपत्ति दे सकते हैं?
आपत्तियाँ अपर सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग को डाक/कूरियर से या udhd@bihar.gov.in पर जाती थीं। अब भी लिखित सुझाव भेज सकते हैं, पर उसे दर्ज किया जाएगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं।
पहले क्या बनेगा, और कब?
ड्राफ़्ट प्लान के अनुसार पहला चरण (0–5 साल): ज़मीन जुटाना, कोर एरिया, सेंट्रल बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट का शुरुआती हिस्सा, मुख्य अक्षीय (axial) सड़कें, रिंग रोड का शुरुआती हिस्सा, जट डुमरी ट्रांज़िट हब; दूसरा चरण (5–10 साल): रिंग रोड पूरी करना, फ़िनटेक सिटी, स्पोर्ट्स सिटी, शिक्षा और स्वास्थ्य संस्थान।
14 अक्टूबर 2026 तक उपलब्ध सरकारी नोटिफ़िकेशन पर आधारित। नियम बदल सकते हैं; कोई भी फ़ैसला लेने से पहले संबंधित कार्यालय से पुष्टि करें।
इस सीरीज़ के सभी लेख (15): पटना मास्टर प्लान 2031 और पाटलिपुत्र टाउनशिप
- Patliputra Township Patna: रजिस्ट्री खुली, निर्माण पर रोक — अब क्या?
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- पटना मास्टर प्लान में मेरा गाँव है क्या? 575 गाँवों की लिस्ट
स्रोत (Sources)
- अधिसूचना 4655, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार — 24.04.2026 (रोक का आदेश और गाँवों की अनुसूची-1)
- संकल्प 6608 — 19.06.2026 (आवास बोर्ड द्वारा भूमि क्रय)
- पत्र 7013 — 09.07.2026 (निर्माण रोकने हेतु ज़िलाधिकारी, पटना को)
- अधिसूचना 8023 — 01.08.2026 (ड्राफ़्ट डेवलपमेंट प्लान 2047; अध्याय 1, 6.10, 13.4, 13.6, 15)
- अधिसूचना 8024 — 01.08.2026 (ख़रीद-बिक्री की रोक हटी)
- अधिसूचना 10516 — 30.09.2026 (आपत्ति की तारीख़ 15.10.2026 तक)
- सभी दस्तावेज़: pmaa.bihar.gov.in → Public Notice
यह जानकारी सरकारी स्रोतों से 29 अक्टूबर 2026 को जाँची गई है। नियम बदलते रहते हैं, पैसा देने से पहले रजिस्ट्री या अंचल ऑफ़िस से पक्का कर लें।