पटना प्रॉपर्टी न्यूज़: इस हफ़्ते क्या बदला (19–24 अक्टूबर 2026)
इस हफ़्ते की बात: पटना में फ़्लैट वालों का दाखिल-खारिज आख़िरकार शुरू हो सकता है, जमाबंदी सुधार अभियान का बस एक हफ़्ता बचा है, नगर निगम 31 दिसंबर तक सबको होल्डिंग टैक्स में लाना चाहता है, और पाटलिपुत्र टाउनशिप में ज़मीन की ख़रीद-बिक्री फिर खुल गई है। नीचे हर ख़बर में: क्या हुआ, आपके लिए क्या मतलब, और ख़बर कहाँ से आई। यह हमारा पहला राउंडअप है, इसलिए इसमें अक्टूबर की शुरुआत की दो ऐसी ख़बरें भी हैं जिनका असर इस हफ़्ते भी है।
फ़्लैट का दाखिल-खारिज अध्यादेश से फिर शुरू होगा
क्या हुआ: अप्रैल 2025 से बिहार में फ़्लैट के साथ मिलने वाले ज़मीन के हिस्से का दाखिल-खारिज बंद है। 16 अक्टूबर की ख़बरों के मुताबिक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने नया सॉफ़्टवेयर बना लिया है, जिसमें हर फ़्लैट मालिक के नाम ज़मीन का अनुपातिक हिस्सा दर्ज होगा। अब विधि विभाग की मंज़ूरी का इंतज़ार है। मंज़ूरी मिलते ही राज्यपाल के ज़रिए अध्यादेश आएगा, और फिर विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में क़ानून पास कराया जाएगा। ख़बरों के अनुसार विभाग अगले महीने से इसे शुरू करना चाहता है।
आपके लिए मतलब: अगर आपने अप्रैल 2025 के बाद पटना में फ़्लैट ख़रीदा है, तो आपकी रजिस्ट्री पूरी तरह सही है; बस ज़मीन के हिस्से का दाखिल-खारिज बाकी है। केवाला, बिल्डर के कागज़ और अपार्टमेंट की ज़मीन का ब्योरा एक फ़ाइल में रखें, ताकि खिड़की खुलते ही आवेदन कर सकें। पहले सितंबर की बात कही गई थी, वह तारीख़ निकल गई, इसलिए सरकारी नोटिस का इंतज़ार करें। तब तक "काम करा देंगे" कहने वाले किसी को पैसा न दें।
स्रोत: प्रभात ख़बर, 16 अक्टूबर 2026; Patna Press, 16 अक्टूबर 2026
जमाबंदी सुधार अभियान: आख़िरी हफ़्ता (31 अक्टूबर तक)
क्या हुआ: डिजिटल जमाबंदी में ग़लतियाँ ठीक करने और उत्तराधिकार नामांतरण (गुज़र चुके मालिक की जगह वारिसों का नाम चढ़ाना) का राज्य भर का अभियान 15 सितंबर से शुरू हुआ और 31 अक्टूबर 2026 तक चलेगा। विभाग ने कहा है कि सुधार के लिए ज़मीन की मापी ज़रूरी हुई तो मापी मुफ़्त होगी।
आपके लिए मतलब: अगर आपकी पुश्तैनी ज़मीन अब भी दादा-परदादा के नाम पर है, या जमाबंदी में नाम, खाता, खेसरा या रकबा ग़लत है, तो इसे ठीक कराने का यही सबसे सस्ता मौका है। इसी हफ़्ते कागज़ लेकर अपने अंचल कार्यालय जाएँ। ज़मीन बेचनी हो तो साफ़ जमाबंदी सबसे ज़रूरी है: ख़रीदार और बैंक सबसे पहले यही देखते हैं।
स्रोत: प्रभात ख़बर, 16 सितंबर 2026; ThePrint हिंदी (PTI), 16 सितंबर 2026
होल्डिंग टैक्स: 31 दिसंबर तक कर निर्धारण, नहीं तो 100% जुर्माना
क्या हुआ: पटना नगर निगम के घर-घर सर्वे में ऐसी बहुत सी संपत्तियाँ मिली हैं जिनका कभी होल्डिंग टैक्स (संपत्ति कर) निर्धारण नहीं हुआ। इनके मालिकों को 31 दिसंबर 2026 तक कर निर्धारण कराने का मौका है; जनवरी 2027 से ऐसी संपत्तियों पर 100% जुर्माने के साथ टैक्स लगेगा। वार्ड-वार शिविर लग रहे हैं, जहाँ नया कर निर्धारण, दोबारा निर्धारण, सुधार और बकाया भुगतान, सब हो सकता है। निगम पहले यह भी कह चुका है कि 1 अक्टूबर के बाद जमा टैक्स पर बकाया रक़म का 1.5% हर महीने ब्याज लगेगा।
आपके लिए मतलब: अगर आपने घर बनाया या नई मंज़िल जोड़ी और होल्डिंग टैक्स में दर्ज नहीं कराया, तो 31 दिसंबर से पहले शिविर में करा लें। मकान या फ़्लैट ख़रीद रहे हैं तो बेचने वाले से होल्डिंग टैक्स की ताज़ा रसीद ज़रूर माँगें: बकाया टैक्स और जुर्माना संपत्ति के साथ ही आता है।
स्रोत: ETV भारत, 7 अक्टूबर 2026; ET Realty, 4 अक्टूबर 2026; 1.5% ब्याज: देशज टाइम्स, 23 जुलाई 2026
पाटलिपुत्र टाउनशिप: ख़रीद-बिक्री खुली, निर्माण के लिए मंज़ूरी ज़रूरी
क्या हुआ: 19 अक्टूबर को छपी एक रिपोर्ट में, 12 सैटेलाइट टाउनशिप की घोषणा के छह महीने बाद, नगर विकास मंत्री नितीश मिश्रा ने कहा कि पाटलिपुत्र टाउनशिप क्षेत्र में ज़मीन की ख़रीद-बिक्री फिर चालू है, पर निर्माण के लिए बिल्डिंग प्लान पर विभाग से सलाह-मंज़ूरी लेनी होगी। ज़मीन अधिग्रहण अभी शुरू नहीं हुआ है। सरकार छह और टाउनशिप क्षेत्रों में बिक्री पर रोक हटाने की तैयारी में है; बाकी क्षेत्रों में रोक जारी है।
आपके लिए मतलब: पाटलिपुत्र क्षेत्र में रजिस्ट्री खुली है, यानी ख़रीद सकते हैं, पर विभाग की मंज़ूरी के बिना घर बनाने की योजना न बनाएँ। पहले देख लें कि आपका गाँव टाउनशिप में आता है या नहीं।
स्रोत: Patna Press, 19 अक्टूबर 2026; Patna Press, 1 अगस्त 2026 (ड्राफ़्ट प्लान, बिक्री पर रोक हटी)
सवाल-जवाब
- बिहार में फ़्लैट का दाखिल-खारिज फिर कब शुरू होगा?
16 अक्टूबर 2026 की ख़बरों के अनुसार विधि विभाग की मंज़ूरी और अध्यादेश के बाद विभाग इसे अगले महीने से शुरू करना चाहता है। अभी कोई सरकारी तारीख़ नहीं आई है; पहले सितंबर की बात कही गई थी।
- जमाबंदी सुधार अभियान की आख़िरी तारीख़ क्या है?
31 अक्टूबर 2026। अभियान 15 सितंबर को शुरू हुआ था। अपने अंचल कार्यालय में आवेदन करें; सुधार के लिए मापी ज़रूरी हो तो मुफ़्त होगी।
- पटना में मेरी संपत्ति का होल्डिंग टैक्स निर्धारण नहीं हुआ तो क्या होगा?
31 दिसंबर 2026 तक नगर निगम के शिविर में कर निर्धारण करा लें। जनवरी 2027 से टैक्स से बाहर पाई गई संपत्तियों पर 100% जुर्माने के साथ टैक्स लगेगा।