फ़्री टूल्स
बिहार में कहीं भी ज़मीन, मकान या फ़्लैट की रजिस्ट्री का ख़र्च, 18 जून 2026 से लागू रेट पर।
रेट जाँचे गए: 18 अक्टूबर 2026
फ़ीस तालिका में ये नहीं लिखा कि बिल्डर एग्रीमेंट पर दी गई स्टांप ड्यूटी केवाला के समय घटेगी या नहीं। ये कैलकुलेटर दोनों पूरे जोड़ता है, इसलिए कुल रक़म को ऊपरी सीमा मानिए और रजिस्ट्री ऑफ़िस से पूछिए। GST, पार्किंग और मेंटेनेंस डिपॉज़िट रजिस्ट्री का ख़र्च नहीं हैं।
ख़र्च देखने के लिए सौदे की क़ीमत डालिए।
इसमें शामिल नहीं: कातिब (डीड राइटर) या वकील की फ़ीस, जो आपस में तय होती है। रजिस्ट्री के दिन से पहले लिखित में पूछ लीजिए।
संयुक्त नाम (जैसे पति-पत्नी) में ख़रीद रहे हैं? नोटिफ़िकेशन में सिर्फ़ "पुरुष से महिला" और "बाक़ी मामले" लिखे हैं। कौन सा रेट लगेगा, रजिस्ट्री ऑफ़िस से पूछिए और लिखित में लीजिए।
| बेचने वाला → ख़रीदार | स्टांप ड्यूटी | निबंधन शुल्क | कुल |
|---|---|---|---|
| पुरुष → महिला | 6.6% | 1.9% | 8.5% |
| महिला → पुरुष | 7% | 2.1% | 9.1% |
| बाक़ी सभी मामले | 7% | 2% | 9% |
| दस्तावेज़ | स्टांप ड्यूटी | निबंधन शुल्क |
|---|---|---|
| फ़्लैट के लिए बिल्डर के साथ एग्रीमेंट (विभाग की फ़ीस तालिका) | 2% | ₹5 करोड़ तक ₹20,000; ₹10 करोड़ तक ₹40,000; ₹25 करोड़ तक ₹60,000; उससे ऊपर ₹1,00,000 |
| बैंक से रिटेल हाउसिंग लोन की मॉर्गेज डीड (फ़ीस तालिका 34) | 1%, अधिकतम ₹20,000 | 2%, अधिकतम ₹5,000 |
हर दस्तावेज़ पर स्कैनिंग फ़ीस: 1–10 पेज ₹250, 11–20 पेज ₹500, 20 से ज़्यादा पेज ₹1,000।
स्रोत: स्टांप ड्यूटी के लिए बिहार गज़ट नोटिफ़िकेशन सं. 636 (18 जून 2026), और मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार सरकार की स्टांप ड्यूटी व फ़ीस तालिका। 18 अक्टूबर 2026 तक निबंधन शुल्क बदलने का कोई नोटिफ़िकेशन नहीं मिला।
18 जून 2026 से बिहार में केवाला पर 7% स्टांप ड्यूटी + 2% निबंधन शुल्क = 9% लगता है। पुरुष से महिला को बिक्री पर 6.6% + 1.9% = 8.5%, और महिला से पुरुष को 7% + 2.1% = 9.1%।
जो ज़्यादा हो उस पर। अगर प्रॉपर्टी की MVR वैल्यू डीड की क़ीमत से ज़्यादा है, तो स्टांप ड्यूटी और फ़ीस MVR वैल्यू पर लगेगी।
अगर MVR वैल्यू ₹40 लाख से कम है, तो पुरुष से पुरुष को बिक्री पर ₹2,80,000 स्टांप ड्यूटी + ₹80,000 फ़ीस = ₹3,60,000, ऊपर से स्कैनिंग फ़ीस। पुरुष से महिला को ₹3,40,000।
फ़्लैट की केवाला पर भी ज़मीन जितना ही लगता है: सौदे की क़ीमत या MVR वैल्यू, जो ज़्यादा हो, उस पर 7% स्टांप ड्यूटी + 2% फ़ीस = 9%। ₹50 लाख के फ़्लैट पर (MVR कम हो तो) पुरुष से पुरुष ₹4,50,000, पुरुष से महिला ₹4,25,000। बिल्डर एग्रीमेंट भी रजिस्टर हो तो उस पर 2% स्टांप ड्यूटी (₹50 लाख पर ₹1,00,000) और ₹20,000 फ़ीस।
हाँ, पर सिर्फ़ तब जब पुरुष महिला को बेचे: 7% और 2% की जगह 6.6% स्टांप ड्यूटी और 1.9% फ़ीस। ₹40 लाख के सौदे पर लगभग ₹20,000 बचते हैं।
राजस्व विभाग के FAQ के मुताबिक़ कोई फ़ीस नहीं है। 2026 के संशोधन में हर आवेदन पर ₹200 जोड़ा गया है, पर वो सरकार की बताई तारीख़ से लागू होगा; 18 अक्टूबर 2026 तक ऐसा कोई नोटिफ़िकेशन नहीं मिला।
खतियान, जमाबंदी या डीड का ड्राफ़्ट WhatsApp पर भेजिए। पहली सलाह मुफ़्त है।