रजिस्ट्री से आप ख़रीदार बनते हैं, पर सरकारी रिकॉर्ड में नाम दाखिल-खारिज से चढ़ता है। जब तक म्यूटेशन नहीं होता, जमाबंदी में पुराने मालिक का ही नाम रहता है। इन लेखों में ऑनलाइन आवेदन, कागज़, स्टेटस और आपत्ति की पूरी जानकारी है।
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पटना में ज़मीन ख़रीदने के बाद दाखिल-खारिज ऑनलाइन कैसे करें — ज़रूरी कागज़, 90 दिन का नियम, 35/75 कार्य दिवस, स्टेटस...
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